गौरेला पेंड्रा मरवाहीसंपादक हरीश चौबेसबसे पहले सबसे आगे न्यूज

*अग्रिम जमानत खारिज गौरेला निवासी फकीरचंद अग्रवाल की श्याम इंडस्ट्रीज के नाम से राइस मिल है*

* पेण्ड्रारोड ग्लोबल न्यूज लाइव*ब्यूरो*77 वर्षीय व्यवसायी फकीरचंद अग्रवाल के खिलाफ 44 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी मामला, जमानत याचिका खारिज फर्जी बैंक गारंटी मामले में उद्योगपति भाजपा नेता गोपाल अग्रवाल आशीष अग्रवाल के पिता फकीरचंद अग्रवाल की अग्रिम जमानत खारिज,

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 08 नवंबर 2024:

शहर के चर्चित 44 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी मामले में 77 वर्षीय व्यवसायी फकीरचंद अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश  ज्योति अग्रवाल की अदालत में जमानत याचिका क्रमांक 192/2024 पर हुई सुनवाई में, राज्य की ओर से अधिवक्ता पंकज नगाईच ने गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए जमानत न देने की अपील की थी। वहीं, आवेदक की ओर से अधिवक्ता अशोक सोनी ने उनका पक्ष रखा।

*मामले का विवरणः*
गौरेला थाना में फकीरचंद अग्रवाल और उनके पुत्रों के विरुद्ध धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि आवेदक के राइस मिल श्याम इंडस्ट्रीज और उनके परिवार के सदस्यों ने 2021-22 और 2022-23 के खरीफ सत्र में भारतीय स्टेट बैंक, पेण्ड्रारोड से 61 फर्जी बैंक गारंटियों के माध्यम से गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही विपणन कार्यालय से धान उठाव किया। जांच में पाया गया कि इनमें से 23 बैंक गारंटी फर्जी हैं, जिनकी राशि 21.50 करोड़ रुपये है।

*जमानत याचिका में दलीलः*

अग्रिम जमानत याचिका में फकीरचंद अग्रवाल ने दावा किया था कि प्रस्तुत बैंक गारंटियां फर्जी नहीं थीं। उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि जमानत मिलने पर वे जांच में सहयोग करेंगे। हालाँकि, राज्य पक्ष ने तर्क दिया कि इस प्रकार के गंभीर आर्थिक अपराध में जमानत देना न्यायहित में नहीं होगा, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है।

*अदालत का निर्णयः*

अपर सत्र न्यायाधीश ने तकों को ध्यान में रखते हुए पाया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। उन्होंने आदेश दिया कि आवेदक अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए, ताकि मामले में और साक्ष्य एकत्र किए जा सकें।
*” धारा 420,467,468,471,34 के तहत हुआ था मामला दर्ज,,*

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