*अवैध रेत परिवहन गाड़ीयों को राजसात की कार्यवाही*
*बिलासपुर ग्लोबल न्यूज़ ब्यूरो*वन वृत्त के प्रभात मिश्रा के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के संकल्प को आगे बढाते हुए वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर सत्यदेव शर्मा के मार्गदर्शन तथा अभिनव कुमार (IFS) उपवनमण्डलाधिकारी बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 01.10.2024 की रात्रि लगभग 12.10 बजे रतनपुर वन परिक्षेत्र के बानाबेल सर्किल अंतर्गत आमामुडा परिसर के कक्ष क. 2555 PF धोबघाट में अवैध रूप से रेत उत्खनन एवं परिवहन करते हुए अनेको वाहनो को वन विभाग द्वारा जप्ती की कार्यवाही किया गया है उक्त वाहनो को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1) ख धारा 52 के अंतर्गत रेत सहित जप्त कर पी.ओ. आर. कं. 17735/02 दिनांक 01.10.2024 दर्ज किया गया है जप्त वाहनो में हाइवा (10 चक्का) 02 नग, हाइवा (12 चक्का) 04 नग, पोकलेन चैन माउंटिंग 01 नग, ट्रैक्टर 02 नग एवं मोटर सायकल 01 नग शामिल है।
उक्त जप्त वाहनो को रतनपुर परिक्षेत्र परिवहन कर रखा गया है उक्त जप्त वाहनो के विरूद्ध राजसात की कार्यवाही धारा 52 के अंतर्गत प्रारंभ कर दी गई है उक्त कार्यवाही रात्रि लगभग 12.10 बजे से सुबह 05.30 बजे तक चली। कार्यवाही में रतनपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी देव सिंह ठाकुर परिक्षेत्र सहायक बानाबेल मोहम्मद शमीम, परिक्षेत्र सहायक पुडु प्रताप सिंह क्षत्रिय, परिक्षेत्र सहायक रतनपुर लाठीराम ध्रुव, परिक्षेत्र सहायक बेलतरा श्री वेदप्रकाश शर्मा, परिसर रक्षक हेमंत उदय, दीपक कोसले, संदीप जगत, मुलेश जोशी, जितेन्द्र सोनवानी, हित कुमार ध्रुव, मनोज पैकरा, धीरज दुबे, पन्नालाल जांगडे, आकाश श्रीवास्तव, श्री मानस दुबे एवं रतनपुर एवं बिलासपुर के समस्त स्टॉफ मौजूद रहे।
