*फर्जी डी.एड प्रमाण पत्र से नौकरी सहायक शिक्षक निलंबित*

भाटापारा ग्लोबल न्यूज जुगल किशोर तिवारी की रिपोर्ट
*फर्जी डी.एड प्रमाण पत्र से नौकरी, जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सहायक शिक्षक निलंबित*
*भाटापारा, 7 सितंबर *बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नौकरी हथियाने वाले एक सहायक शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर कसडोल विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला कंजिया में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी रामेश्वर प्रसाद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
मामला जनदर्शन में शिकायत के बाद सामने आया। पिसीद कसडोल निवासी हेमदास मानिकपुरी ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई थी कि रामेश्वर प्रसाद साहू ने वर्ष 2011 में फर्जी डी.एड. अंकसूची (सत्र 2008, रोल नंबर 47240442) लगाकर शिक्षाकर्मी वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। नियुक्ति के 11 साल बाद जब उसी शिक्षक ने पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर से दोबारा डी.एड. किया तो फर्जीवाड़े पर संदेह गहरा गया।
जांच में खुली पोल
कलेक्टर के निर्देश पर सीईओ जनपद पंचायत कसडोल और बीईओ कसडोल ने मामले की जांच की। जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। शिक्षक द्वारा 4 जनवरी 2011 को कार्यभार ग्रहण करते समय लगाए गए प्रमाण पत्र की सील पर ‘जिला बलौदाबाजार’ लिखा था, जबकि बलौदाबाजार जिले का गठन ही 2012 में हुआ था। वहीं एक अन्य प्रतिवेदन की सील में ‘जिला रायपुर’ दर्ज था।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाते हुए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संबंधित के विरुद्ध पृथक से विभागीय जांच भी संस्थित की जा रही है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पलारी नियत किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।











