कोंडागांव

*निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही कोंडगांव में आदर्श आचरण संहिता हुई प्रभावशील*

*ग्लोबल न्यूज रिपोर्टर ओमप्रकाश नाग कोण्डागांव से*

*विधानसभा निर्वाचन-2023*


*कोण्डागांव ग्लोबल न्यूज़*, 9 अक्टूबर 2023/* विधानसभा निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के तत्काल बाद 9 अक्टूबर से कोण्डगांव जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गयी है। यह आदर्श आचरण संहिता 9 अक्टूबर से ही समस्त शासकीय सेवकों और राजनैतिक दलों के लिए लागू है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सोनी ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक कोंडागांव जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रथम चरण में ही 7 नवबंर को मतदान होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक 13 अक्टूबर को अधिसूचना का प्रकाशन करने के साथ नामांकन दाखिले की शुरूआत होगी। नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर नियत की गयी है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 21 अक्टूबर निर्धारित है। जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर नियत की गयी है। उपरोक्त निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के मुताबिक कोंडागांव जिले में आचार संहिता प्रभावशील कर दी गयी है।
आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु नहीं किया जा सकेगा। शासकीय विश्रामगृहों का राजनैतिक बैठक अथवा प्रचार-प्रसार उद्देश्यों हेतु उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। शासकीय भवनों, स्थलों का उपयोग किसी भी स्थिति में प्रचार प्रसार हेतु नहीें किया जा सकेगा। जूलूस और रैली के दौरान अस्त्र-शस्त्र के उपयोग पर प्रतिबंध है। सभी प्रकार के परियोजना के शिलान्यास, उद्घाटन आदि पर प्रतिबंध है। राजनैतिक दलों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि को प्रदत्त शासकीय कर्मचारी जैसे निज सहायक, कार्यालय सहायक की सुविधा स्थगित कर दी गयी है। सम्पति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके जो विरूपण करेगा वह एक हजार रूपए तक के जुर्माने से दण्डित किए जा सकेगा तथा उसे विरूपण से मुक्त करने हेतु किए गए शासकीय व्यय को जमा करना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ’’क’’ और (2) के तहत पोस्टर और पाम्पलेक्ट के मुद्रण पर निर्बंधन रहेगा।

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