
*ग्राम पंचायत लिटिया सरपंच हटाई गई शासन के कीमती मत का दुरुपयोग के तहत दोषी पाई गई*
//करगी रोड कोटा ब्यूरो की रिपोर्ट//
//वित्तीय अनियमितता की दोषी पाई गई सरपंच पद से हटाई गई,6 साल तक चुनाव लड़ने से वंचित।//
कोटा । जनपद पंचायत अन्तर्गत
ग्राम पंचायत लिटिया के सरपंच ने अपने कार्यकाल में वित्तीय अनियमितता की है। इस मामले की जांच चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद सरपंच दुलेश्वरी नेताम वित्तीय अनियमितता की दोषी पाई गई। इस पर कोटा एसडीएम हरिओम द्विवेदी ने कार्रवाई करते हुए दुलेश्वरी नेताम को सरपंच पद से हटाने का आदेश जारी किया है।अनुविभागीय अधिकारी कोटा ने वित्तीय अनियमितता करने वाले दोषी ग्राम पंचायत लिटिया के सरपंच को तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है। ग्राम पंचायत सरपंच दुलेश्वरी नेताम पर शासकीय राशि के अनियमितता की शिकायत कलेक्टर बिलासपुर जनदर्शन में ग्रामीणों ने की थी । इस मामले में जिले से जाँच टीम द्वारा जाँच कर रिपोर्ट सौंपी गई थी एसडीएम जिसका द्वारा कार्रवाई चल रही थी। महीनों भर मामला चलने के बाद राशि में गड़बड़ी का दोषी पाया है। इस आधार पर अनुविभागीय राजस्व कोटा ने वित्तीय अनियमितता करने का दोषी पाते हुए बर्खास्तगी आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश दिनांक 21/06/जून 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39.40 के अंतर्गत दोषी पाते हुए सरपंच पद से हटाया जाता है।
6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित
शासकीय राशि गबन मामले में सरपंच के उपर सख्त कार्रवाई की गई है। पद से हटाने के साथ ही इस अधिनियम के तहत अगामी 6 साल तक किसी प्रकार के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित कर दिया है।
