
*कोटा ढाबा संचालक के ऊपर आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही*
*करगी रोड कोटा ग्लोबल न्यूज भरत गुप्ता की रिपोर्ट****** पड़ाव पारा नवागांव रोड में स्थित ढाबा में कोटा पुलिस की कार्यवाही थाना कोटा के द्वारा ढाबा लाज होटल चेकिंग के दौरान शराब सेवन कराने वाले ढाबा संचालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई **
(1) अपराध क्रमांक 631/25 धारा 36(ग) आबकारी एक्ट
इस्तगासा क्रमांक 33/223/2025 धारा 170/126,135(3) बी. एन.एस. एस.
आरोपीगण :रमेश मेघवाल पिता चंपालाल मेघवाल उम्र 40 वर्ष निवासी राजस्थान ढाबा कोटा थाना कोटा मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री एवं होटल ढाबों में बिना लाइसेंस के शराब सेवन कराने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। आज दिनांक 22.06.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि कोटा स्थित राजस्थान ढाबा का स्वामी अवैध रूप से अपने ढाबा में शराब सेवन हेतु सामग्री उपलब्ध करा रहा है कि मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर कोटा स्थित राजस्थानी ढाबा में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी रमेश मेघवाल पिता चंपालाल मेघवाल उम्र 40 वर्ष निवासी राजस्थानी ढाबा कोटा के द्वारा शराब सेवन हेतु सामग्री उपलब्ध करते हुए गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध धारा 36(ग ) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर जमानत मुचलका पर रिहा करने पर गवाहों को डराने धमकाने पर आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 33/223/2025 धारा 170,126,135(3) बी. एन.एस.एस. का कार्यवाही किया गया है।
उक्त कार्यवाही में कोटा निरीक्षक तोपसिंग नवरंग,सहायक उप निरीक्षक शिव कुमार साहू, आरक्षक 1507 अजय सोनी, का विशेष भूमिका रही।
