
*अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर बेलगहना पुलिस का प्रहार*

*बेलगहना ग्लोबल न्यूज ब्यूरो*
*दर्शनीय स्थल में अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर बेलगहना पुलिस का प्रहार*
धारा 34(2), 34(1) ख आबकारी एक्ट
*कुल जप्त – 15 लीटर कच्ची महुआ शराब, बिक्री रकम 120 रु कीमती 3000 रू*
आरोपी –
1- राकेश सारथी पिता घनश्याम सारथी उम्र 25 वर्ष निवासी सारधा थाना लोरमी जिला मुंगेली हाल मुकाम भनवर टंक चौकी बेलगहना चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर
– मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। आज दिनांक 06.05.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भनवारटंक रेल्वे स्टेशन के पास में अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहे हैं, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम भनवारटंक रेल्वे स्टेशन के पास में रेड कार्यवाही करते हुये अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर रेड कार्यवाही कर आरोपी राकेश सारथी पिता घनश्याम सारथी उम्र 25 वर्ष निवासी सारधा थाना लोरमी जिला मुंगेली हाल मुकाम भनवारटंक चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर के कब्जे से अलग अलग प्लास्टिक डिब्बा में कुल 15 लीटर कच्ची महुआ शराब, बिक्री रकम 120 रू.कीमती 3000 रु को विधिवत जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2), 34(1)ख आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुये आरोपी को 06.05.2025 को विधिवत गिरफ्तार क़र न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।