
*ठेकेदारों का आरोप अपने चहेतों ठेकेदार को लाभ दिलाने के लिए बदले नियम*

*बिलासपुर ग्लोबल न्यूज राजेश वर्मा की रिपोर्ट*आदिवासी विकास विभाग में हुए टेंडर में गडबडी़ की ठेकेदारों नें
कलेक्टर से की शिकायत
ठेकेदारों का आरोप अपने चहेतों को लाभ दिलाने बदले नियम
बिलासपुर – सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग बिलासपुर के अंतर्गत आने वालेे आश्रम तथा छात्रावासों में मरम्मत कार्य होने थे जिसके लिए विभाग ने टेंडर निकाला था । निविदा क्रमांक निर्माण 2025-26 /1644 दिनांक 04.08.2025 समाचार पत्रों में संक्षिप्त रूप से प्रकाशित की गई थी । इस निविदा में बिना एनआईटी नम्बर और दिनांक में बिना परिवर्तन किए ही दो बार नियमों में बदलाव कर दिया गया ।
ठेकेदारों ने विभाग के द्वारा निकले टंेडर में हेरफेर का आरोप लगाते हुए निविदा समिति के एक बाबू पवन शर्मा पर भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने चहेतों को काम दिलाने के लिए नियमों में दो बार संशोधन किया और कई नई शर्तो को जोड़ा है जिसकी जांच के लिए ठेकेदारों ने कलेक्टर से लिखित में शिकायत की है जिसके बाद कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को जांच के लिए मार्क किया है ।
ठेकेदारों ने बताया कि संशोधित नियमों एवं शर्तो के लगाए जाने पर हमने कार्यालय में संपर्क किया और लोक निर्माण विभाग के किस नियम के तहत प्रकाशित निविदा के संशोधन के नियमों की जानकारी चाही तो विभाग ने ठेकेदारों को संतोषप्रद जवाब नहीं दिया ।
ठेकेदारों का आरोप है कि निविदा प्रपत्र के लिए जो आवेदन किया गया था विभाग के द्वारा उसी समय आवेदन में लगे दस्तावेजों को देखकर निविदा फार्म दिया जाना था विभाग ने जब हमें आवेदन फार्म दे दिया तो हमें लगा कि हमारे दस्तावेज सहीं है और हमने अपने आवेदन जमा किए लेकिन बाद में विभाग ने उन्हीं दस्तावेजों में कमी बताकर अपात्र घोषित कर दिया ।
जिन ठेकेदारों के फार्म को अपात्र कर दिया जिससे ठेकेदारों को मानसिक क्षति के साथ ही आर्थिक नुकसानी भी हुई है और आदिवासी विकास विभाग के कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं । ठेकेदारों ने ये भी कहा कि पहले भी जो टेंडर निकाले गए थे उसमें भी इतने नियम एवं शर्ते नहीं थी लेकिन इस अपने लोगों को ठेका दिलाने के लिए विभाग ने ये खेल खेला है ।

