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*लग्जरी कार फार्च्यूनर में शराब की तस्करी करते 2 आरोपी हुए गिरफ्तार*

*ग्लोबल न्यूज रिपोर्टर ओमप्रकाश नाग कोण्डागांव से*

🛑 *अंतरराज्यीय शराब तस्करी के विरुद्ध केशकाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता*

🛑 *लग्जरी कार फार्च्यूनर में शराब की तस्करी करते 2 आरोपी हुए गिरफ्तार*

🛑 *पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास कर रहे थे आरोपी*

🛑 *पुलिस ने घाटी में दौड़ाकर पकड़ा, भेजा जेल*

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोण्डागांव वाय अक्षय कुमार के आदेशानुसारं एवं अति. पुलिस अधीक्षक महोदय रूपेश कुमार डाण्डे के निर्देशन पर एवं अनुविभागीय अधिकारी केशकाल भूपत सिंह ध के मार्गदर्शन में केशकाल पुलिस के द्वारा अवैध गांजा, शराब तस्करी एवं अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु क्षेत्र में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 10/08/2024 की सुबह तकरीबन 8 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग कि फार्च्यूनर क्रमांक सीजी 07 एएच 0786 में कुछ युवकों के द्वारा अवैध शराब खपाने की नीयत से रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रहे हैं। कि सूचना पर तत्काल टीम गठित कर केशकाल घाटी में एमसीपी लगाया गया। इस दौरान घाट के मोड़ क्रमांक 10 में घेराबंदी कर उक्त सफेद रंग की फार्च्यूनर कार को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन आरोपी पुलिस को देखते ही कार मोड़कर वापस कांकेर की ओर भागने लगे। जिसे देखते ही पुलिस टीम के द्वारा संदिग्ध कार का पीछा करते हुए मोड क्रमांक 1 के समीप उन्हें पकड़ा गया।

आरोपियों को गिरफ्तार करने के पश्चात फार्च्यूनर कार की तलाशी लेने पर उसकी डिक्की में रखा हुआ 28 पेटी (1400 नग) गोवा शराब कीमती 1,89,000 रुपए एवं फार्च्यूनर कार कीमती लगभग 20 लाख रुपए, कुल जुमला 21,89,000 रुपए जप्त किया गया। उक्त शराब की पेटियों में मध्यप्रदेश में शराब का निर्माण होना चिन्हित नजर आया। ततपश्चात पुलिस टीम ने मौके पर ही अवैध शराब एवं कार को जप्त कर आरोपियों को केशकाल थाना लाया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम माइकल उर्फ आनंद केरकेट्टा पिता क्रांसिंग केरकेट्टा उम्र 32 वर्ष जाती उरांव निवासी वार्ड क्रमांक 60 काटुलबोर्ड दुर्ग, थाना मोहननगर दुर्ग एवं डाकेश्वर सिंह वर्मा, पिता भागवतप्रसाद वर्मा उम्र 28 वर्ष जाती लोधी, निवासी वार्ड क्रमांक 44 सड़क न. 7 कोहका भिलाई, थाना वैशालीनगर का होना बताया। जो कि बैतूल (मध्यप्रदेश) से शराब खरीद कर जगदलपुर की ओर खपाने जा रहे थे।

दोनों आरोपियों के विरुद्ध 34 (2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी विकास बघेल के नेतृत्व में उ.नि. शोभितराम साहू, स.उ.नि निहार रंजन मंडल, प्र.आर संजय बिसेन, आर. मनोहर निषाद, शंभु मण्डावी, नीलेश ध्रुव, बंशीराम नेताम, धर्मेंद्र नेगी, उमेश कोर्राम, प्रीतम नेताम एवं अस्सीलाल नेताम की अहम भूमिका रही।

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