कोंडागांवसंपादक हरीश चौबेसबसे पहले सबसे आगे न्यूज

*शिवांश मेडिकोज का ड्रग लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित*

*ग्लोबल न्यूज रिपोर्टर ओमप्रकाश नाग कोण्डागांव से*

*शिवांश मेडिकोज का ड्रग लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित*
*कोंडागांव, 6 जून 2024/* औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कोण्डागांव शहर में संचालित शिवांस मेडिकोज का औषधि लायसेंस 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान शेड्यूल एच 1 एवं अन्य दवाईयों के खरीदी-बिकी दस्तावेजों का जॉच किया गया, जांच में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् अनियमितताएँ पायी गई थी, जिसके लिये फर्म के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था। जवाब संतोषप्रद न होने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म शिवांस मेडिकोज का ड्रग लायसेंस 7 दिवस के लिए निलंबित किया है। वहीं अन्य जांच में आशीष मेडिकल स्टोर लंजोड़ा से दवाईयों की गुणवत्ता जांच के लिये संदेह के आधार पर सिपरोली 500 नामक दवाई को राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जांच की यह कार्यवाही 4 जून को की गई थी।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा दवाईयों की गुणवत्ता जांच एवं कय विक्रय दस्तावेजों के नियमानुसार संधारण हेतु मेडिकल स्टोर में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ० आर के सिंह के मार्गदर्शन में औषधि विभाग द्वारा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शेड्यूल एच 1 एवं नार्कोटिक दवाईयों के खरीदी-बिकी दस्तावेजों का जॉच किया गया। सभी मेडिकल स्टोर के संचालकों को आवश्यक दस्तावेजों का नियमानुसार संधारण करने एवं दवाईयों को उचित तापमान में रखने हेतु निर्देशित किया गया।
औषधि निरीक्षक श्री सुखचैन सिंह धुर्वे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में संचालित सभी मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण के दौरान समय-समय पर दवाईयों के गुणवत्ता जॉच हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा जाता है, औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल संचालकों को दवाईयों से संबंधित समस्त दस्तावेजों को नियमानुसार संधारित करने एवं मानक दवाईयों की ही बिक्री करने के निर्देश दिये गये है, साथ ही दवाईयों के कय-विक्रय दस्तावेजों एवं शेड्यूल एच 1 रजिस्टर का नियमानुसार संधारण एवं नार्कोटिक दवाई, एमटीपी किट जैसे दवाईयों को पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्कीप्सन के बिना विक्रय न किये जाने के निर्देश दिये गए हैं।

Latest news
*बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा जिले के समस्त बैंक शाखा प्रबंधकों की ली गई बैठक* *शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझगांव में शाला प्रवेश उत्सव मनाया* *डॉ अतुल कुमार सोनी पीएचडी की उपाधि से सम्मानित* *पर्यावरण के साथ लोगों का खिलवाड़ पेड़ों पर किले ठोक कर लगाया जाता है बोर्ड* *माध्यमिक शाला बिटकुली में शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम संपन्न* *लोकबंद  अवैध शराब बिक्री करने वाला आरोपी गिरफ्तार * *गंज स्कूल में मनाया गया शाला प्रवेशोत्सव व न्योता भोज का कार्यक्रम* *भाटापारा सेमरिया मार्ग के लिए 13 करोड रुपए की स्वीकृति शिवरतन की पहल पर* *नगर पालिका परिषद द्वारा कर्मचारियों को रेनकोट वितरण* *पूजा अर्चन के साथ संपन्न हुई पौधारोपण कार्यक्रम*