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*नगर पालिका क्षेत्र में व्यापार अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य*

**ग्लोबल न्यूज रिपोर्टर ओमप्रकाश नाग कोण्डागांव से*
कोण्डागांव, 19 नवंबर 2025/* छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में संचालित प्रत्येक दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति व्यापार या दुकान संचालित करना चाहता है, तो उसे नगर पालिका से व्यापार अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक होगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दिनेश डे ने बताया कि व्यापार अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। लाइसेंस शुल्क वार्षिक आधार पर लिया जाएगा तथा प्रत्येक व्यापारी को 60 दिनों के भीतर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र नगर पालिका कार्यालय में उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। यदि 15 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो अनुज्ञप्ति स्वीकृत मानी जाएगी।
विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना व्यापार करते पाए जाने पर संबंधित परिसर को सील किया जाएगा तथा उस श्रेणी के वार्षिक शुल्क के दोगुने के बराबर दंड अधिरोपित किया जाएगा। अनुज्ञप्ति की प्रति का प्रदर्शित स्थान पर लगाना अनिवार्य होगा।
साथ ही केंद्र, राज्य, जिला प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा जारी सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी के परिसर का निरीक्षण कर सकता है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में वह नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में सुधार करने के निर्देश दे सकता है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर वार्षिक शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर दंड या अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है।
सरकार द्वारा अधिकतम वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क की सीमाकृनगर निगम में 30,000 रुपये, नगरपालिका में 20,000 रुपये और पंचायत क्षेत्र में 10,000 रुपये निर्धारित की गई है।
नगर पालिका क्षेत्र में गुमटी या कच्ची दुकान के लिए वार्षिक शुल्क 150 रुपये, जबकि मिनी ट्रक, जीप, पिकअप वैन पर व्यापार हेतु 300 रुपये एवं ऑटो रिक्शा/तिपहिया वाहन के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

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