आरंग

*तहसील कार्यालय आरंग के माल जमादार बृजलाल दीवान के विरुद्ध सिविल सेवा शर्तें एवं आचरण अधिनियम के तहत f.i.r. करने की थाना आरंग में लिखित शिकायत कर मांग कि है*

//दिवेन्दुमृधा की रिपोर्ट//
“आरंग ग्लोबल न्यूज़ “

ग्रामीण एकता युवा संगठन मंडल बैहार के द्वारा तहसील कार्यालय आरंग के माल जमादार बृजलाल दीवान के विरुद्ध सिविल सेवा शर्तें आचरण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी थाना आरंग से लिखित मांग की है
मामला तहसील कार्यालय आरंग का है न्यायालय तहसीलदार आरंग द्वारा बेदखली वारंट जिसमें पालन प्रतिवेदन की अंतिम तिथि 08/02/2021 तक पालन प्रतिवेदन न्यायालय में जमा करने का आदेश किया था किंतु 02 साल 06 माह बीत जाने के बाद भी आज तक पालन प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसकी शिकायत माननीय कलेक्टर रायपुर के समक्ष किया गया था जिसकी विभागीय जांच माननीय एसडीम आरंग के द्वारा किया गया जिसमें माल जमादार बृजलाल दीवान ने अपने स्पष्टीकरण पर स्वत ही कबूल किया है कि तहसीलदार का मौखिक आदेश आने के कारण यह कार्यवाही रोकनी पड़ी जबकि मौखिक आदेश का कोई प्रमाण नहीं है
सूचना के अधिकार से रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि स्वयं तत्कालिक तहसीलदार श्री गोविंद सिन्हा के कार्यकाल में बार-बार प्रतिवेदन जमा करने हेतु माल जमादार को आदेशित किया था
किंतु माल जमादार द्वारा अतिक्रमण कार्यों से मिली भगत कर भ्रष्टाचारी का संकेत दिया है
ग्रामीण एकता युवा संगठन मंडल बैहार ने माननीय थाना प्रभारी थाना आरंग के समक्ष कार्यवाही करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है

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