
*कोटा राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की मिली भगत से बड़े झाड़ के जंगल मद की जमीन का कर दिया डायवर्सन *
*रतनपुर ग्लोबल न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट*वारे अधिकारी कर्मचारी तेरा खेल बड़े झाड़ का जंगल मद की जमीन का कर दिया डायवर्सन
आवेदक किशन लाल पिता हिरालाल निवासी घांसीपुर तहसील रतनपुर छ.ग. ने ग्राम घांसीपुर तहसील. रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग. ने ग्राम घासीपुर तहसील रतनपुर की भूमि खसरा नम्बर 61/10 मे से रकता 0.60 एकड भूमि को औद्योगिक प्रयोजन डायवर्सन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय कोटा जिला बिलासपुर में पांच अक्टूबर को 2024 को शपथ पत्र फोटो सहित, किसान किताब की प्रति, बी-1 की नकल, नक्शा, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर द्वारा प्रदत्त भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत किया।
इस पर सुनवाई कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने प्रकरण दर्ज कर हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया। प्रकरण की अगली पेशी 19 नवंबर तय की गई। 19 नवंबर को प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदक उपस्थित रहा। शासन की चेक लिस्ट के अनुसार हल्का पटवारी से स्थल प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा जिला बिलासपुर ने दर निर्धारण के लिए राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि कोटा को प्रकरण भेजने आदेश जारी कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा ने 22 नवंबर को अगली पेशी तय की। जिममें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा ने खसरा नंबर 61/10 रकबा 60 डिसमिल जमीन को औद्योगिक प्रायोजन के लिए मद परिवर्तन करने का आदेश पारित कर दिया है।
क्या है खामियां
मूल खसरा नंबर 61/1 का मूल रकबा 34.35 एकड़ बड़े झाड़ का जंगल मद की जमीन है।
रतनपुर तहसील के ग्राम घासीपुर पटवारी हल्का नंबर तीन के मूल खसरा नंबर 61 रकबा…..34.35 एकड़ जमीन साल 1928-29 के मिसल रिकॉर्ड में बड़े झाड़ के जंगल के मद की जमीन है। इस खसरे के बटांकन खसरा 61/1 के रकबा….0000 , 2.023 जमीन को भूतपूर्व सैनिक किसन लाल पिता हीरालाल को तत्कालीन तहसीलदार श्री उर्वशा के आदेश दिनांक पांच अप्रैल 1986 को पट्टे पर शासकीय भूमि को भूमि स्वामी हक में दिया है।
आवेदक ने अपने आवेदन की बिंदु 4 .1 में यह स्पष्ट नहीं किया है कि आवेदित भूमि आबादी क्षेत्र के भीतर/बाहर स्थित है। बिंदु 4.4 में आवेदित भूमि की चौहद्दी उत्तर में। दक्षिण में। पूर्व में। पश्चिम में। की भूमि है चौहद्दी नहीं बताया है। और न ही जमीन का नक्शा संलग्न किया है। जंगल मद की कहा पर की काबिज जमीन की डायवर्सन किया गया है दस्तावेज में स्पष्ट नहीं है। पटवारी प्रतिवेदन में भी नजरी नक्शा और चौहद्दी उल्लेखित नहीं है।
राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन राजस्व मामला क्रमांक 202411072200032/अ-2/2023-24 दिनांक 20 नवंबर 2024 के बिंदु क्रमांक 8 में भूमि उपयोग नक्शा प्रतिवेदन लेने लेने की भी बात कही गई है। नस्ती की दी गई सत्यापित नकल में आवेदित भूमि के उपयोग नक्शा नहीं दिया गया है। इसके बगैर ही आदेश पारित कर दिया गया है।
डायवर्सन आदेश प्रकरण की नस्ती के नकल में मिले दस्तावेजों से ज्ञात हो रहा है कि किसन लाल ने डायवर्सन के लिए पांच अक्टूबर 2024 को आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके साथ संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर द्वारा प्रदत्त भूमि उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। जो आवेदन तिथि के एक दिन बाद 06 नवंबर 2024 को जारी किया गया है। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर ने खसरा नंबर 61 की जमीन को रतनपुर विकास योजना 2031 के अनुसार भूमि उपयोग ग्रामीण आबादी, कृषि, वाणिज्यिक मार्ग बताया है वहीं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा ने जारी अपने 22 नवंबर 2024 को जारी आदेश में उक्त भूमि को सिर्फ कृषि मद में दर्ज बताया है। जो कई सवाल उठा रहे हैं।
आवेदन के साथ संलग्न बी वन 23 अक्टूबर 2024 को निकाला गया है । किसान पुस्तिका भी नया बनाया गया है। जिस पर 24 अक्टूबर 2024 को अतिरिक्त तहसीलदार कोसले ने दस्तखत किया है। तो जाहिर है इसके बाद ही किसान को मिला होगा।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा से पांच अक्टूबर शनिवार को पटवारी के लिए ज्ञापन जारी हुआ 6 अक्टूबर रविवार को अवकाश के दिन ही प्रतिवेदन तैयार कर पटवारी ने संलग्न कर दी। पटवारी भानु चंद्राकर से इस विषय में बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया।

