गौरेला पेंड्रा मरवाही

*पसान की सरकारी ज़मीन को बेचा, हाईकोर्ट ने 3 माह के भीतर कब्जा खाली करा, भूमि को शासकीय मद में करने हाईकोर्ट का आदेश*

*जीपीएम से कृष्णा पांडे की रिपोर्ट*पसान की सरकारी ज़मीन को बेचा, हाईकोर्ट में 3 माह के भीतर कब्जा खाली करा, भूमि को शासकीय मद में कर देनी होगी जानकारी, हाईकोर्ट का आदेश

वकील ने कहा धारा 248 भू राजस्व संहिता के तहत कब्जाधारियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही

विचाराधीन, 3 माह के भीतर खाली करने का दिया दिया भरोसा ।

कोरबा। शहर के पोड़ी उपरोड़ा अनुभाग अंतर्गत तहसील पसान में स्थित शासकीय भूमि जिसका खसरा नंबर 723/6/ड है
जो पूर्व में बड़े झाड़ के जंगल के मद में राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही है और कब्जा कर उसे बिक्री किया गया था । उक्त मामले की शिकायत प्रशासन से किए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद जिसे लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर में जनहित याचिका दायर की गई।

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवैध बिक्री और कब्जा के विरुद्ध धारा 248 भू राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर संज्ञान लिया जाना बताया है। जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा शासकीय भूमि पर बिक्री करने वालों पर कार्यवाही करना व्यक्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति के समक्ष तीन माह के भीतर रिपोर्ट पेश करना व्यक्त किया है।

पसान निवासी रितेश गुप्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पसान क्षेत्र के खसरा नंबर 723/6/ड की अवैध खरीदी बिक्री किया गया है। शासकीय भूमि की खरीदी बिक्री की गई थी, जिस पर रितेश गुप्ता ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर व एसडीएम से की थी। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट बिलासपुर में जनहित याचिका दायर की। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एनके चंद्रवंशी की युगलपीठ में हुई।

कोर्ट ने सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से शासकीय भूमि पर से कब्जा हटाने हुए कड़ी कार्यवाही का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि मामले में हाईकोर्ट ने तीन माह का समय प्रतिवादी पक्ष की ओर से लिया गया है। हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने कहा है। प्रकरण में सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व मंत्रालय, सचिव छत्तीसगढ़ शासन वन मंत्रालय, कलेक्टर कोरबा, पुलिस अधीक्षक कोरबा , रामेश्वर मिश्रा और क्रेता को प्रतिवादी बनाया गया था मामले में उच्च न्यायालय बिलासपुर ने जनहित याचिका को स्वीकार किया है।

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