करगी रोड कोटा

*कोटा एसडीएम बनाए गए पीयूष तिवारी*

ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज़ पीयूष तिवारी डिप्टी कलेक्टर कोटा के नए एसडीम के रूप में प्रभार संभालेंगे
*डिप्टी कलेक्टर पीयूष तिवारी बने कोटा एसडीएम*

*दर्जनभर तहसीलदारों के प्रभार में भी फेरबदल*
बिलासपुर, 04 जनवरी 2024/कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने प्रशासनिक कसावट को ध्यान में रखते हुए डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदारों के प्रभार में फेरबदल किए हैं। जारी आदेश के अनुसार डिप्टी कलेक्टर श्री पीयूष तिवारी को कोटा राजस्व अनुविभाग का एसडीएम बनाया गया है। फिलहाल वे मस्तुरी जनपद पंचायत में सीईओ के प्रभार में थे। कोटा के वर्तमानएसडीएम श्री अमित सिन्हा को जिला मुख्यालय वापस बुला लिया गया है। तहसीलदारों के फेरबदल के तहत अब सुश्री शिल्पा भगत तहसीलदार सकरी को नजूल तहसीलदार बिलासपुर, अश्वनी कंवर तहसीलदार बिल्हा को तहसीलदार सकरी, लखेश्वर प्रसाद किरण तहसीलदार रतनपुर को तहसीलदार बिल्हा, गरिमा ठाकुर नजूल तहसीलदार बिलासपुर को तहसीलदार रतनपुर, अभिषेक राठौर तहसीलदार मस्तुरी को तहसीलदार बोदरी, प्रमोद कुमार पटेल तहसीलदार बोदरी को तहसीलदार मस्तुरी, प्रकाशचंद साहू अतिरिक्त तहसीलदार सकरी को तहसीलदार बेलतरा, कृष्णमूर्ति दीवान नायब तहसीलदार सीपत को नायब तहसीलदार बिल्हा, देशराम कुर्रे नायब तहसीलदार बिल्हा को नायब तहसीलदार सीपत, लीलाधर चन्द्रा नायब तहसीलदार गनियारी को नायब तहसीलदार सकरी, श्रीमती श्रद्धासिंह नायब तहसीलदार रतनपुर को नायब तहसीलदार गनियारी तथा सुश्री प्रियंका कुशवाहा नायब तहसीलदार कोटा को नायब तहसीलदार रतनपुर को प्रभार सौंपा गया है। तत्काल प्रभाव से सभी को नवीन पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

Latest
*कराटे प्रतियोगिता  बलौदा बाजार जिले से 6 खिलाड़ी हुए चयनित* *ब्रेकिंग न्यूज़ भ्रष्ट पटवारी पर गिरी गाज 25 हजार रिश्वत मांगने पर सस्पेंड* *ब्रेकिंग न्यूज़ शासकीय राशन दुकान संचालन के लिए आवेदन 4 नवम्बर तक* *सीएम से भेंट, 107 वर्ष पुरानी रामलीला के विकास को मिला आश्वासन* *अमरकंटक में चक्रवाती तूफान अर्नब का बड़ा असर* *आत्मरक्षा के गुर पर्यटन से रोजगार के अवसरों पर मंथन* *अमरकंटक में 24 नवंबर से निकलेगी मां नर्मदा मैकल परिक्रमा यात्रा* *अमरकंटक के परमहंस धारकुंडी आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ* *डॉ. शीला शर्मा को विनोबा भावे सम्मान2026आचार्यकुल की प्रदेश अध्यक्ष बनीं* *रेत के अवैध परिवहन पर तीन साल का कठोर कारावास 26 हजार रुपये का जुर्माना*