कोंडागांव

*रेत का अवैध भंडारण करने वालों पर कार्रवाई कर की महज खाना पूर्ति*

*ग्लोबल न्यूज रिपोर्टर ओमप्रकाश नाग कोण्डागांव से*

*भ्रष्टाचार मामला*
*रेत भण्डारण पर दिखावे के लिए कार्यवाही आखिर क्यों? एसडीएम ने रेत भंडारण पर तो की कार्यवाही लेकिन मशीनरी छोड़ी*

*रेत का अवैध भंडारण करने वालों पर कार्रवाई कर की महज खाना पूर्ति*


कोण्डागांव। कोण्डागांव जिला अंतर्गत क्षेत्र के ग्राम पंचायत धामन पूरी के अवैध रेत भंडारण के खिलाफ एसडीएम अंकित चौहान द्वारा कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर बड़ेराजपुर तहसील के धामनपुरी में अवैध रूप से एकत्रित किए गए 170 हाइवा रेत को जब्त करने की हाल ही में कार्रवाई की गई। लेकिन वहीं भारी लोडर मशीन और हाईवा को बिना जप्ती किए छोड़ देना कहीं ना कहीं संदेहास्पद लगता है। यहाँ यक्ष सवाल यह है कि क्या बिना राजस्व और खनिज विभाग के अधिकारियो की अनुमति बिना रेत माफियाओं द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में रेत उत्खनन-परिवहन संभव है, अगर इसके बाद भी अवैध रेत भण्डारण पर कार्यवाही कर चैन माउंटेन मशीन और हाईवा को छोड़ दिया जाता है तो यक़ीनन यहाँ विभागीय मिलीभगत को दर्शाता है।

बता जिले के बड़ेराजपुर तहसील के ग्राम पंचायत धामनपुरी में दो स्थानों पर अवैध रूप से रेत का भंडारण किया गया था। यहां रामबाई नेताम की भूमि पर देवनाथ प्रधान द्वारा लगभग 50 हाइवा रेत और रतनू नेताम की भूमि पर बोरगांव निवासी दीपांकर व्यापारी द्वारा लगभग 120 हाइवा रेत का अवैध भंडारण किया गया था। रेत के भंडारण के संबंध में अनुमति या क्रय किए गए रेत के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर रेत को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। वहीं इस संबंध में संबंधितों को खनिज विभाग द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है।

राजनैतिक पैठ रखते है रेत माफिया

वहीं सूत्रों की माने तो रेत माफिया देवनाथ प्रधान के भाई बालकुंवर प्रधान राजनीति में बड़ी पैठ रखते है। जिसके चलते विगत कई महीनों से रेत का अवैध व्यापार जोरशोर से चल रहा था। और प्रशासनिक अमला ने मीडिया में खबर प्रकाशन होने के बाद आनन फानन में कार्यवाही की है जिसके चलते मशीनरी को कार्यवाही से बाहर रखा गया है। या यूं कहें कि कार्यवाही की खानापूर्ति की गई है।

रेत माफिया पर 6 लाख का होगा जुर्माना

वही खनिज विभाग की माने तो अवैध रेत भण्डारण करने का 25 हजार रुपए जुर्माना किया जाता है। साथ ही एक घन मीटर का 227 रुपए के हिसाब से जुर्माना किया जाता है। एसडीएम अंकित चौहान द्वारा 170 हाईवा जप्त किया गया है। एक हाईवा में 14 से 15 घन मीटर रेत लोड किया जाता है। जिसका लगभग 5लाख 40हजार 260 रुपए से लेकर 5लाख 78 हजार 850 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। इस तरह लगभग 6लाख रुपए जुर्माना किया जायेगा।

इनके द्वारा की गई जप्त कार्यवाही

रेत जब्ती की कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय दंडाधिकारी अंकित चौहान, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी भूपत धनेश्वरी, तहसीलदार फणेश्वर सोम, खनिज अधिकारी गौतम नेताम सहित राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

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