करगी रोड कोटाछत्तीसगढ़संपादक हरीश चौबेसबसे पहले सबसे आगे न्यूज

*एसडीएम कोटा ने पुनर्विलोकन सुनवाई के बाद 60 डिसमिल सरकारी जमीन का डायवर्सन रद्द *

***तहसील रतनपुर के ग्राम घांसीपुर स्थित भूमि का मामला ***** *कोटा ग्लोबल न्यूज गोपाल यादव की रिपोर्ट****
*एसडीएम ने पुनर्विलोकन के बाद रद्द किया सरकारी जमीन का डायवर्सन*
बिलासपुर, 15 अप्रैल 2025/ कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम कोटा ने पुनर्विलोकन सुनवाई के बाद 60 डिसमिल सरकारी जमीन का डायवर्सन रद्द कर दिया है। उन्होंने इस भूमि पर जारी निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है। कलेक्टर ने 60 डिसमिल सरकारी जमीन  के  डायवर्सन किए जाने संबंधी खबर को गंभीरता से लिया था और इसे टीएल पंजी में दर्ज कर इसकी जांच और कार्रवाई की नियमित समीक्षा कर रहे थे। गौरतलब है कि तहसील रतनपुर के ग्राम घांसीपुर स्थित भूमि खातेदार  किशनलाल पिता हीरालाल ख.नं 61/10 रकबा 2.023 में से 0.60 एकड़ भूमि को तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा द्वारा व्यपवर्तन का आदेश दिनांक 22 नवंबर 2024 किया गया था। शिकायत प्राप्त होने पर प्रश्नाधीन खसरे के विरूद्ध किये गये डायवर्सन आदेश निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा के द्वारा इस आधार पर कि, प्रश्नाधीन भूमि ख.नं 61/10 कुल रकबा 2.023 हे निस्तार पत्रक से पृथक नहीं हुआ है तथा दर्ज रकबा मिसल के रकबे से मिलान करने पर अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त कलेक्टर  बिलासपुर से पुनर्विलोकन की अनुमति मांगी गयी। पुनर्विलोकन की अनुमति पश्चात् पक्षकार को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। जिसमें उनके द्वारा सेना में सेवा के रूप में भूतपूर्व सैनिक को प्राप्त भूमि है, जो नायब तहसीलदार कोटा के रा.प्र.क्रमांक 578/3-19/1981-82 में पारित आदेश दिनांक 05.04.1983 के अनुसार पट्टे पर शासकीय भूमिको भूमिस्वामी हक में प्राप्त हुआ है। प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख निस्तार पत्रक में बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज होना तथा निस्तार पत्रक से पृथक नहीं होने एवं रकबा मिसल से अतिरिक्त होने के फलस्वरूप व्यपवर्तन आदेश दिनांक 22 नवंबर 2024 के डायवर्सन को निरस्त करते हुए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दिया गया है।

Latest news